आगामी लोकसभा चुनाव–2024 आदि आदर्श आचार संहिता के चलते एंव मध्यप्रदेश शासन की गाईड लाईन को ध्यान मे रखते हुए श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला बडवानी ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक/अनु/लि./2024/2395 बडवानी दिनांक 16.03.24 से क्षैत्र मे बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) बजाने को पुर्णत:प्रतिबंधित किया है इसी तारतम्य मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गेहलोद ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिये है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बडवानी के दिशा निर्देशन में व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल पाटीदार व श्रीमान एस.डी.ओ.पी.महोदय बडवानी श्री दिनेशसिंह चौहान के मार्गदर्शन मे थाना अंजड पुलिस बिना अनुमति तेज आवाज मे डीजे बजाने वाले संचालको पर नजर रख रही है । दिनांक 20.04.2024 को अंजड पुलिस को सूचना मिली की ग्राम फत्यापुर अंजड-ठीकरी आम रोड पर तेज आवाज मे डीजे बज रहा है सुचना पर अंजड पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शिघ्र मौके पर पहुँचकर देखा जहां आयसर वाहन क्रमांक MP.09.KD.4989 पर आयसर चालक बडे-बडे बॉक्स लगाकर डीजे बजा रहा था , पुलिस ने डीजे संचालक पवन काग से तेज आवाज मे डीजे बजाने की अनुमति के संबंध मे पुछा तो अनुमति नही होना बताया । पुलिस ने डीजे जप्त कर डीजे संचालक पवन काग के विरूध्द अप.क्रमांक-229/2024 धारा-188 भादवि.एवं 15 म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधि. का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।
*विशेष भूमिका*:-
निरीक्षक गिरवरसिंह जलोदिया , उनि राजेन्द्र सोलंकी , आर.694 धमेन्द्र पटेल , आर.618 बबन ठाकुर