आगामी त्यौहारों, बच्चों की परीक्षाओं एवं मध्यप्रदेश शासन की गाईड लाईन को ध्यान में रखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय बडवानी के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ अनु.लि/2024/1117 दिनांक 06.02.2024 से क्षैत्र में बिना अनुमति ध्वनि विस्ताकर यंत्र (डीजे) बजाने को पुर्णतया प्रतिबंधित किया है इसी अनुक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बडवानी, श्री पुनीत गेहलोद ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिये है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बडवानी के दिशा निर्देश में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल पाटीदार, श्रीमान एस.डी.ओ.पी. महोदय श्री दिनेश सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना बडवानी पुलिस व्दारा बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों पर नजर रख रही है । दिनांक 22.02.2024 को बडवानी पुलिस को सूचना मिली की चुनाभट्टी भवती रोड पर तेज आवाज में डीजे बज रहा है सूचना पर बडवानी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शीघ्र मौके पर पहुँकर देखा जहां वाहन क्रमांक एमपी 09 जीई 9805 पर बडे-बडे बाक्स लगा डीजे बज रहा था, पुलिस ने डीजे संचालक अरुण से तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति के संबंध में पुछा तो अनुमति नही होना बताया । पुलिस ने डीजे जप्त कर संचालक अरूण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 125/2024 धारा 188 भादवि का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
*विशेष भूमिकाः*-
थाना प्रभारी बड़वानी, निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवाह, प्रआर 410 रजनीश वर्मा, आर 54 राधेश्याम, आर 567 आत्माराम का योगदान सराहनीय रहा है ।