वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री जगदीश डावर के नेतृत्व और दिशा निर्देश में आगामी मकर संक्रांति त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिले में चायनीज मांजे के विक्रय और उपयोग पर रोक के लिए विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया।
इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दुकानों और पतंगबाज़ों पर व्यापक चेकिंग की गई। दुकानदारों और नागरिकों को बताया गया कि कलेक्टर के आदेशानुसार चायनीज मांजे का विक्रय और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

यदि कोई व्यक्ति या विक्रेता चायनीज मांजे का विक्रय या उपयोग करते पाया जाता है, तो उनके खिलाफ धारा 163 BNSS एवं अन्य संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही नागरिकों को जागरूक किया गया कि चायनीज मांजे के उपयोग से मानव और पशु-पक्षियों को गंभीर चोटें, पैर या सिर कटने जैसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं।
*पुलिस ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की कि वे सुरक्षित और वैध मांजा का ही उपयोग करें और त्यौहार को सुरक्षित रूप से मनाएँ। प्रधान संपादक नाज मोहम्मद पायलेट*
